
ढाई लाख से अधिक हाउस होल्डर रजिस्टर्ड है रांची नगर निगम में
रांची : रांची नगर निगम (RMC) ने शहरवासियों को होल्डिंग टैक्स समय से पहले जमा करने के लिए विशेष छूट योजना शुरू की है। निगम की ओर से 30 जून तक एडवांस होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले टैक्स पेयर्स को 10 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही महिला, वरिष्ठ नागरिक, सेना से जुड़े व्यक्ति और ट्रांसजेंडर को अतिरिक्त 5 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है। इस तरह पात्र लोगों को कुल 15 प्रतिशत तक का लाभ मिल सकता है।
टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर है रांची नगर निगम का जोर
नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू के अनुसार इस पहल का उद्देश्य लोगों को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और निगम के राजस्व संग्रह को बढ़ाना है। वर्तमान में रांची नगर निगम क्षेत्र में ढाई लाख से अधिक हाउस होल्डर रजिस्टर्ड हैं। निगम का लक्ष्य अधिक से अधिक करदाताओं को इस योजना का लाभ देकर टैक्स संग्रह में वृद्धि करना है।
उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स जमा होने से नगर निगम को विकास योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के संचालन में मदद मिलती है। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और अन्य शहरी सुविधाओं के रखरखाव के लिए निगम को नियमित राजस्व की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एडवांस टैक्स भुगतान पर छूट की व्यवस्था लागू की गई है।
महिला, सीनियर सिटीजन, आर्मी, ट्रांसजेंडर को 5 प्रतिशत एक्स्ट्रा दिया जा रहा डिस्काउंट
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिला स्वामित्व वाली संपत्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सैनिकों और सेना से जुड़े पात्र व्यक्तियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि इसके लिए संबंधित दस्तावेज और पात्रता प्रमाण उपलब्ध कराना जरूरी होगा। रांची नगर निगम नागरिकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स जमा करने की अपील कर रहा है। निगम का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था के कारण करदाताओं को घर बैठे टैक्स जमा करने में आसानी हो रही है, जिससे लंबी कतारों से भी बचा जा सकता है।
रांची नगर निगम 30 जून तक एडवांस टैक्स जमा करने पर दे रहा छूट का लाभ
नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों से 30 जून की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और समय रहते होल्डिंग टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस विशेष अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में करदाता समय पर टैक्स का भुगतान करेंगे और शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
छूट के लिए ये होगा जरूरी
- महिला के नाम से प्रॉपर्टी होनी चाहिए रजिस्टर्ड
- सीनियर सिटीजन 60 साल से अधिक वाले पुरुष या महिला
- आर्मी के जवान या एक्स आर्मी मैन
- ट्रांसजेंडर्स के नाम पर होनी चाहिए संपत्ति

