झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने RMC के फोर्थ ग्रेड कर्मियों के प्रमोशन को लेकर हुई सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि क्यों न आप पर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने शनिवार को रांची नगर निगम (RMC) में फोर्थ ग्रेड में नियुक्त कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रमोशन (Third Grade Promotion) से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने नगर विकास सचिव (Urban Development Secretary) पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि क्यों न आप पर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

हाई कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया

कोर्ट ने नगर विकास सचिव को तीन सप्ताह में कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है, अन्यथा अगली सुनवाई चार अगस्त को हाई कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2021 में याचिका निष्पादन के समय रांची नगर निगम ने निगम के वैसे फोर्थ ग्रेड के कर्मियों जिनसे थर्ड ग्रेड का काम वर्षों से लिया जा रहा है उन्हें प्रोन्नति देने के बारे में आश्वस्त किया गया था लेकिन उसका पालन नहीं किया गया।

मामले में रांची नगर निगम कर्मचारी संघ (Ranchi Municipal Corporation Employees Union) की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेम पुजारी ने पैरवी की।

एकल पीठ ने 2021 में मामले को निष्पादित करते हुए आदेश दिया

याचिकाकर्ता रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के फोर्थ ग्रेड कर्मियों की ओर से वर्ष 2013 में हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई थी।

जिस पर High Court  की एकल पीठ ने वर्ष 2021 में मामले को निष्पादित करते हुए आदेश दिया था कि रांची नगर निगम की बोर्ड ने जब निर्णय लिया है कि ये कर्मी उच्च पद पर काम कर रहे हैं और वे थर्ड ग्रेड के पद (Third Grade Posts) के लिए एलिजिबल है इसलिए उन्हें प्रोन्नति दे देंगे , तो रांची नगर निगम की बोर्ड अपने इस निर्णय को लागू करें।

लेकिन निगम की ओर से कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद प्राथी की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई।

थर्ड ग्रेड में प्रमोशन नहीं दिया गया

रांची नगर निगम कर्मचारी संघ (Ranchi Municipal Corporation Employees Union) की ओर से निगम कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि उनकी नियुक्ति Fourth Grade  हुई थी, लेकिन रांची नगर निगम उनसे थर्ड ग्रेड का काम ले रहा है।

ऐसा करते हुए 10 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अब तक उन्हें थर्ड ग्रेड में Promotion नहीं दिया गया है।कर्मियों का कहना था कि चूंकि रांची नगर निगम ने उन्हें Third Grade के एलिजिबल समझा है इसीलिए उनसे Fourth Grade  की बजाए थर्ड ग्रेड का काम लिया जा रहा है।

थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति नहीं दी गई

वर्ष 2007 में रांची नगर निगम ने निर्णय लिया था कि जो फोर्थ ग्रेड पर काम कर रहे हैं उन्हें थर्ड ग्रेड पर प्रमोशन या थर्ड ग्रेड (Promotion to Third Grade or Third Grade) के पद पर समायोजित किया जाएगा।

रांची निगम बोर्ड की बैठक में इससे संबंधित रेजोल्यूशन भी पास किया था लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें थर्ड ग्रेड में प्रोन्नति (promotion) नहीं दी गई।

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