झारखंड

FSL सहायक निदेशक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से झारखंड हाई कोर्ट बेंच का इनकार

ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद चार सप्ताह में इस याचिका की सुनवाई पूरी की जाये: निर्देश

रांची: झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को एफएसएल के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले में दायर रिट याचिका की सुनवाई कर रही एकल पीठ को यह निर्देश दिया है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टी के बाद चार सप्ताह में इस याचिका की सुनवाई पूरी की जाये।

अपराजिता मीना सोरेन एवं अन्य ने एफएसएल के सहायक निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एलपीए दाखिल की है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में बहस किया। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

झारखंड हाई कोर्ट के आदेश

उल्लेखनीय है कि एफएसएल के डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग और नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि याचिका के निष्पादन से जो भी आदेश आएगा, उससे नियुक्ति प्रभावित होगी। आदेश झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने दिया था।

सिंगल बेंच के उक्त आदेश को एलपीए के माध्यम से डबल बेंच में चुनौती दी गई थी लेकिन डबल बेंच ने भी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार करते हुए याचिका निष्पादित कर दिया है।

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