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सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दी पैरोल, कहा- हम वादा करते हैं, घर नहीं जाएंगे

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New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने Aam Aadmi Party (AAP) के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी Tahir Hussain को चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की पैरोल दे दी है। ताहिर इस बार ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार हैं।

ताहिर ने Supreme Court से कहा कि चुनाव में 4 दिन बचे हैं, उसे चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को परिणाम आएगा।

ताहिर हुसैन को हर दिन पुलिस खर्च के 2 लाख रुपए देने होंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। रात में जेल लौटना होगा। कोर्ट ने हुसैन को सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपए देने को कहा है।

इस तरह उसे 6 दिन में 14.82 लाख रुपए देने होंगे। हुसैन के वकील Siddharth Agrawal ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं। वह मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है। हम वादा करते हैं कि इस दौरान ताहिर घर नहीं जाएगा। होटल में रहेगा और इसकी पूरी Detail कोर्ट को दी जाएगी।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पैरोल याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों में ताहिर का रोल बेहद गंभीर था। अगर राहत मिली तो हर कोई जेल से नामांकन फॉर्म भरेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर के वकील से पूछा, दंगा के अलावा और कितने मामले हैं जिसमें जमानत नहीं मिली है। हुसैन के वकील ने बताया, दो मामलों में जमानत के लिए निचली अदालत में उसकी अर्जी लंबित है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उस पर IB अधिकारी की हत्या का आरोप है। दिल्ली में दंगा फैलाने का आरोप है। इस दंगे में 56 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 29 जनवरी को 2 बजे तक बताएं कि जमानत देने पर फोर्स और बाकी चीजों के लिए कितना खर्च आएगा।

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