झारखंड

खूंटी SDO को घूस देने के मामले में दो आरोपियों को मिली बेल

आरोपियों को दस-दस हज़ार के दो निजी मुचलकों पर ज़मानत की सुविधा दी है

रांची:  रांची ACB कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा (Prakash Jha) की अदालत ने खूंटी SDO को घूस की पेशकश करने वाले दो आरोपी रंजन यादव और निमरान खान को जमानत दे दी है।

अभियुक्तों के वकील प्रितानशु सिंह के अनुसार न्यायालय ने दोनों ही आरोपियों को दस-दस हज़ार के दो निजी मुचलकों पर ज़मानत की सुविधा दी है।

सुनवाई के दौरान एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अशोक गुप्ता (Ashok Gupta) ने पुरज़ोर विरोध करते हुए अदालत में कहा कि दोनों ही आरोपितों को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।

SDO को दिया घूस का ऑफर

इसपर बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रितानशु सिंह ने अदालत को बताया कि केस दर्ज करने में कई तकनीकी गड़बडियां हुई है।

घूस देने का मामला खूंटी थाना में दर्ज कराया गया है जबकि नियमानुसार यह केस ACB में दर्ज किया जाना चाहिए।

अदालत (Court) ने बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपितों की ज़मानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत की सुविधा दे दी है।

उल्लेखनीय है कि रंजन यादव और निमरान खान पर आरोप है कि 25 मई को बालू की तस्करी के लिए दोनों ने सीधे SDO को ही घूस का ऑफर दिया था। इसके बाद खूंटी SDO ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

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