यूपी में RO और ARO की बहाली के लिए जल्द जारी होगी अधिसूचना, UPPSC ने…

आयोग द्वारा बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश RO /ARO परीक्षा 2023 अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी, अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएंगे

News Aroma Media
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी (सामान्य चयन) परीक्षा 2023 (RO And ARO Examination 2023) के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर नोटिस जारी किया है।

आयोग द्वारा बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार उत्तर प्रदेश RO /ARO परीक्षा 2023 अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएंगे।

नोटिस के अनुसार आवेदन से लिए उम्मीदवारों को ओटीआर नंबर अनिवार्य होगा। बता दें OTR नंबर उम्मीदवारों को UPSC की आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आयोग द्वारा आवंटित किया जाएगा।

OTR नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करने का ‎निर्देश

एकबारगी पंजीकरण के लिए उम्मीदावर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए Online Form को भर सकते हैं।

साथ ही, UPPSC ने उम्मीदवारों को सचेत किया कि समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर अधिकांश प्रतियोगी छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है।

विज्ञापन से पूर्व OTR नंबर न प्राप्त करने के कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर सर्वर डाउन/हैवी ट्रैफिक (Server Down/Heavy Traffic) जैसी बाधाओं के मद्देनजर उम्मीदवारों को संबं‎धित पद के आवेदन से पूर्व OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करने का ‎निर्देश ‎दिया है ‎ ता‎कि विज्ञापन जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो।

RO/ARO परीक्षा के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आयु वाले कर सकेंगे आवेदन

इसके अतिरिक्त, UPPSC ने उम्मीदवारों से कहा है कि ओटीआर नंबर न प्राप्त करने की स्थिति में जारी होने वाले RO /ARO विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन न कर पाने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी को होगा।

उल्लेखनीय है कि UPPSC ने इससे पहले 18 अगस्त 2023 को नोटिस जारी करके जानकारी दी थी इस बार की RO /ARO परीक्षा का आयोजन 181 रिक्तियों के लिए किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश RO/ARO परीक्षा के लिए स्नातक डिग्री उत्तीर्ण और 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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