Homeझारखंडरामगढ़ में धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

रामगढ़ में धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

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रामगढ़: पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। रामगढ़ जिले में डीसी माधवी मिश्रा के निर्देश पर एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन ने बुधवार को निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

चुनाव के मद्देनजर पूरे रामगढ़ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा निर्वाचन की प्रक्रियाओं को भी प्रारंभ कर दिया गया है।

इस दौरान असामाजिक तत्वों एवं अन्य लोगों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं भीड़ जमा होने से विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता के अनुपालन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक पूरे रामगढ़ क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे

धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी स्थान पर अपराध एवं शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति का जमावड़ा नहीं होगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा। उक्त अवधि में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन , नारेबाजी, सभा, जुलूस रैली आदि बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। उक्त अवधि में अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ , अस्त्र – शस्त्र ( लाठी , तलवार , भाला , गण्डासा , गुप्ती इत्यादि ) लेकर चलना वर्जित रहेगा ।

उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पति या किसी व्यक्तिगत सम्पति पर उसके मालिक के अनुमति के बिना नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट साटना , टाँगना , होल्डिंग या बैनर लगाना , गेट बनाना वर्जित रहेगा ।

कोई भी व्यक्ति, उम्मीदवार, अभ्यर्थी , किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।

व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी

मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संचयना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

जन सामान्य या समुदाय विशेष को उकसाने अथवा भ्रम पैदा कर दिगभ्रमित करने वाले व्यक्तियों पर प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा ।

कोई भी व्यक्ति, संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने , धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे ।

सोशल मिडिया वाट्सएप फेसबुक , यू – ट्यूब , ट्विटर के द्वारा किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट साम्प्रदायिक , धार्मिक या विधि – व्यवस्था से संबंधित भड़काने वाले पोस्ट किया जाना वर्जित रहेगा ।

आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।

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