खूंटी में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

News Aroma Media
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खूंटी: डायन-बिसाही मामले में हत्या के दोषी को मुरहू थाना क्षेत्र के चमरा टोली निवासी सुखदेव पाहन को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

डीएएसजे संजय कुमार की अदालत ने सुखदेव पाहन को बुधवार को सजा सुनायी है। इनके खिलाफ मुरहू थाना कांड संख्या 20/19 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपित सुखदेव पाहन ने 21 मार्च 2019 को डायन होने के आरोप में सलोमी मुंडू (70) की हत्या कर दी थी।

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