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GST परिषद की बैठक मे हुए कई बड़े फ़ैसले, यहां अभियोजन शुरू करने की सीमा को किया गया 2 करोड़

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नई दिल्ली: GST परिषद ने शनिवार को कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) करने की सिफारिश की और माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना चालान जारी करने के अपराध को छोड़कर, अभियोजन शुरू करने की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दिया।

इसके अलावा, परिषद ने कंपाउंडिंग राशि (Compounding Amount) को कर राशि के 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से घटाकर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक करने की भी सिफारिश की।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों में कुछ अपराधों को गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) करने की सिफारिश भी शामिल है जिसमें किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या रोकना शामिल है- महत्वपूर्ण सबूतों को जान-बूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश करना और सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहना।

परिषद की बैठक में हुई चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई नया कर नहीं लाया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में Virtual mode के माध्यम से 48वीं GST परिषद की बैठक हुई।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST पर चर्चा नहीं हुई…

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में GST परिषद की 48वीं बैठक की वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की।

इसके अलावा, परिषद ने स्पष्ट किया है कि SUV क्या है और ऑटोमोबाइल (Automobile) की ऐसी श्रेणियों के लिए कर लागू होता है।

परिषद ने स्पष्ट किया कि 1,500 CC से अधिक इंजन क्षमता और 170 MM या उससे अधिक के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ 4,000 मिमी से अधिक लंबाई वाले वाहन एसयूवी पर 22 प्रतिशत मुआवजा उपकर लगेगा।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर GST पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि इस मुद्दे पर मंत्रियों के एक समूह (GOM) की रिपोर्ट ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

GST परिषद की अगली बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया…

यह भी स्पष्ट किया गया कि पेट्रोलियम परिचालन के लिए आयातित अधिसूचना संख्या 1/2017-CTR की अनुसूची आई के तहत 5 प्रतिशत की निम्न दर श्रेणी में आने वाले सामान पर 5 प्रतिशत की कम दर लगेगी और 12 प्रतिशत की दर केवल तभी लागू होगी जब सामान्य दर 12 प्रतिशत से अधिक हो।

एक राहत उपाय के रूप में, परिषद ने वास्तविक संदेह के आधार पर चिल्का सहित दालों की भूसी और चुन्नी/चुरी, खंडा सहित सांद्रों पर GST के संबंध में परिपत्र (3.08.2022) जारी करने की तारीख से शुरू होने वाली मध्यवर्ती अवधि को नियमित करने का निर्णय लिया।

GST परिषद शनिवार को समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर TAX  लगाने पर चर्चा नहीं कर सकी। अधिकारियों ने कहा कि GST परिषद की अगली बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया है।

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