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बंधु तिर्की और CBI को उपलब्ध कराएं लोवर कोर्ट रिकॉर्ड, झारखंड हाई कोर्ट ने…

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार (Navneet Kumar) के कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और CBI (Bandhu Tirkey and CBI) को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में बहस के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

CBI की विशेष अदालत ने छह लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील (Criminal Appeal) की आज सुनवाई हुई।

CBI की ओर से समय की मांग की गई

मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (LCR) की फोटो कॉपी की प्रति पूर्व मंत्री एवं CBI को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि इससे पहले CBI की ओर से समय की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने और CBI (Nilesh Kumar and CBI) की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।

CBI ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/ 2010 दर्ज की थी।

तीन लाख रुपये लगाया जुर्माना

16 जनवरी, 2019 को आरोप तय किये गए थे। CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा (PK Sharma) की कोर्ट ने 28 मार्च, 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।

साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना (Fine) भी लगाया था। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था।

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