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होल्डिंग टैक्स नहीं देनेवाले बकायेदारों के खिलाफ नगर आयुक्त ने दिया यह सख्त आदेश

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Hazaribagh Holding Tax: हजारीबाग (Hazaribagh ) नगर निगम क्षेत्र के वैसे सभी बड़े बकायेदारों के बैंक खाते फ्रीज कर दिये जायेंगे, जिन्होंने अभी तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है।

ऐसे सभी बड़े बकायेदारों के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश प्रशासक सह हजारीबाग नगर आयुक्त (Hazaribagh Municipal Commissioner) शैलेंद्र लाल ने दिया है।

नगर आयुक्त गुरुवार को नगर निगम की राजस्व शाखा समेत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वसूल किये जा रहे राजस्व की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी बैठक में उन्होंने उक्त आदेश दिया है।

बैठक में मेसर्स रितिका प्रिंटेक को होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, Water User Charge और विज्ञापन शुल्क में शत-प्रतिशत वसूली करने का निर्देश दिया गया।

नगर आयुक्त ने निगम क्षेत्रांर्गत बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं करनेवाले सभी लोगों को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत नोटिस जारी करते हुए उनके बैंक खाता को फ्रीज करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।

साथ ही वैसे बड़े बकायेदारों का भी बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश दिया, जिन्होंने पहले ही नोटिस जारी किये जाने के बाद भी अभी तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है।

मार्च 2024 तक शत-प्रतिशत राजस्व वसूली का निर्देश

बैठक में राजस्व वसूली करनेवाली एजेंसी को निर्देश दिया गया कि मार्च 2024 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत टैक्स की वसूली कर ले। इस बैठक में प्रशासक सह नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल के अलावा उपनगर आयुक्त ज्योति सिंह, सहायक नगर आयुक्त Anil Pandey, बिपिन कुमार, नगर प्रबंधक फरहत अनीसी, निगम के तहसीलदार और रितिका के शेखर मौजूद थे।

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