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FIR रद्द करने संबंधी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की याचिका पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने…

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Jharkhand High Court: शुक्रवार को रांची के पूर्व DC Chhavi Ranjan की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED ने मामले के दस्तावेज पेश करने के लिए High Court से समय देने का आग्रह किया।

इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए तीन मई तक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।

सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में छवि रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) रद्द करने के लिए High Court में याचिका दायर की है।

पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से ED से अनुसंधान के दौरान मिले वैसे दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिसे अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं लाया जा सका है।

बता दें कि सेना की कब्जे वाली जमीन मामले में ED ने छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गयी है। इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

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