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धनबाद में 2011 में प्रस्तावित रिंग रोड नहीं बनने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा…

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High Court Expressed Displeasure Over Ring Road not Being Built : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने धनबाद में वर्ष 2011 में प्रस्तावित Ring Road के निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है।

इससे संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार काे Court ने मौखिक कहा कि 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी धनबाद में रिंग रोड के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया जबकि इसके लिए जमीन भी राज्य सरकार ने लोगों से अधिग्रहित कर ली है।

Court ने कहा कि जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजा के रूप में सरकार ने 76 करोड़ रुपये भी खर्च कर दिया है लेकिन अब तक इसका निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया? जमीन अधिग्रहण होने से कई लोगों की जमीन चली गई लेकिन वर्षों बाद भी उनकी जमीन का सदुपयोग नहीं हुआ।

कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि धनबाद में Ring Road बनाने को लेकर क्या कार्रवाई की गई? मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से Court को बताया गया कि 16 मई, 2011 को राज्य सरकार ने धनबाद में Ring Road बनाने के लिए अधिसूचना निकली थी।

सरकार की एजेंसी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार को रिंग रोड बनाने की जिम्मेदारी मिली थी लेकिन Ring Road के लिए कोई Plan नहीं बनाया गया और इसका निर्माण कार्य 13 वर्षों के बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुआ है।

सरकार की ओर से वर्ष 2011 में ही धनबाद के धनसार, झरिया, मनाइटाड़ आदि जगह में लोगों की जमीन ली गई थी, जिसमें जमीन अधिग्रहण के मद में राज्य सरकार की ओर से 76 करोड़ रुपये की राशि को खर्च की गई थी।

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