निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ ED कोर्ट में आरोप गठित

तीन अप्रैल को ED के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) को खारिज कर दिया था। इसके बाद सोमवार को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी हुई

News Desk
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रांची: मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल (Pooja Singhal) के खिलाफ ED कोर्ट में आरोप गठित किया है। आरोप गठन के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित थी।

ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा (Prabhat Kumar Sharma) की अदालत ने पूजा सिंघल के खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया। पूजा ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताया।

धारा तीन के तहत पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया

ED कोर्ट ने PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की धारा 3 और चार के तहत पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया है।

इससे पूर्व दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद Court ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।

पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर

तीन अप्रैल को ED के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) को खारिज कर दिया था। इसके बाद सोमवार को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी हुई है।

उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल, CA सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। फिलहाल पूजा सिंघल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से दो माह की अंतरिम जमानत पर है।

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