झारखंड

दुमका अंकिता हत्याकांड : शाहरुख और नईम पर लगी धारा 302, POCSO ACT भी

दुमका: अंकिता हत्याकांड (Ankita murder case) के मुख्य आरोपित शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मो. नईम उर्फ छोटू पर भादवि की धारा 302 के साथ-साथ पोक्सो एक्ट लगा दिया गया है।

इससे पूर्व इस मामले में घटना के बाद 23 अगस्त को पुलिस ने धारा 326, 307, 506 के तहत प्राथमिकी की थी। 24 अगस्त को इस मामले में Section 326A जोड़ी गई।

इधर मंगलवार को एडीजी मुरारीलाल मीणा ने अंकिता के घर जाकर दोबारा जांच की। फारेंसिक टीम (Forensic team) को कई निर्देश दिए।

अंजाम देने से पूर्व दोनों ने अंकिता के घर की रेकी की

की मांग उठ रही थी। आंदोलन भी तेजी पकड़ता गया । पुलिस को 29 अगस्त को इस मामले में धारा 302, 34, 120 बी एवं POCSO ACT लगाने का आदेश दिया गया।

साथ ही मामले को कार्रवाई के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ( प्रथम ) सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) के न्यायालय में भेज दिया दरअसल, इस मामले में अंकिता को नाबालिग की जगह बालिग गया है।

पुलिस के समक्ष बयान में नईम ने स्वीकार किया कि घटना को अंजाम देने से पूर्व दोनों ने अंकिता के घर की रेकी की थी। घर के पीछे के दो कमरे में एक-एक खिड़की है।

उसके शरीर पर खिड़की से छिड़क दिया और माचिस की तीली जलाकर फेंक दी

घर के बायीं ओर के कमरे में खिड़की से एकदम सटा एक बेड लगा है। इसी बेड पर अंकिता सोती थी। दोनों ने घटना वाली रात रेकी (Reiki) कर यह सुनिश्चित किया कि अंकिता उसी बेड पर सोई थी ।

तब सुबह ठीक चार बजे दोनों वहां पहुंचे। नईम के मुताबिक शाहरुख ने पेट्रोल की बोतल का ढक्कन खोल कर उसके शरीर पर खिड़की से छिड़क दिया और माचिस की तीली जलाकर फेंक दी।

बस अंकिता जलने लगी। उसने पुलिस को बताया कि Shahrukh ने उससे ही गोशाला रोड स्थित एक पेट्रोल पंप से 60 रुपये का पेट्रोल मंगवाया था।

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