सरकार ने एथनॉल युक्त पेट्रोल पर टैक्स हटाकर उपभोक्ताओं को दी राहत

सरकार ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल के E22 से E30 वेरिएंट पर उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया है, जिससे ईंधन नीति में बदलाव और उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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नई दिल्ली : सरकार ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल के विभिन्न संस्करणों पर उत्पाद शुल्क हटा दिया है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। यह शुल्क छूट पेट्रोल के ई22, ई25, ई27 और ई30 संस्करणों पर लागू होगी। अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ‘शून्य’ होगा। यह उत्पाद शुल्क छूट ग्राहकों को एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया गया है।सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया था, जिससे उसने वार्षिक राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी उठाई थी। यह कदम पश्चिम एशिया युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के उद्देश्य से लिया गया था।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।