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जिला जजों के नामों को शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाई प्रक्रिया का दें विवरण, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से…

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) रजिस्ट्री से पदोन्नति श्रेणी के तहत राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के नामों को शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाई प्रक्रिया का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया।

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) रजिस्ट्री से पदोन्नति श्रेणी के तहत राज्य में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के नामों को शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाई प्रक्रिया का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया।

Supreme Court ने सुनवाई के दौरान 28 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। अब याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरी से अपनाई गई चयन प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध करने का आदेश दिया।

Supreme Court की पीठ ने पूछा कि पदोन्नति के लिए न्यायिक अधिकारियों के नाम कैसे तय किए गए।

शीर्ष अदालत वरिष्ठ सिविल जज कैडर अधिकारियों, रविकुमार मेहता और सचिन प्रतापराय की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर में 68 न्यायिक अधिकारियों के चयन को चुनौती दी गई है।

इसके पहले, शीर्ष अदालत ने पदोन्नति को गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम 2005 का उल्लंघन मानकर सूरत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हंसमुख भाई वर्मा सहित गुजरात के 68 लोअर न्यायिक अधिकारियों के पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। Chief Judicial Magistrate Verma ने ही मानहानि मामले में Rahul Gandhi को दोषी करार दिया था।

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