श्रीनगर: चार अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कुपवाड़ा जिले के निवासी अब्दुल मजीद मीर के खिलाफ अलग-अलग मामलों में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए। इन मामलों में नौकरी के इच्छुक लोगों से धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी तरीके से धन वसूलने के आरोप शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि इनमें से एक मामले में मीर पर नौकरी दिलाने के बहाने एक व्यक्ति से 2.10 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है। प्रवक्ता ने बताया कि उसने कथित तौर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा जारी किया गया फर्जी और जाली नियुक्ति आदेश भी उपलब्ध कराया था।
प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य मामले में जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर खुद को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) कार्यालय से संबद्ध ड्यूटी अधिकारी बताया और सरकारी नौकरी तथा बेमिना स्थित एसडीए कॉलोनी में जमीन दिलाने का झांसा दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर करीब 60 लाख रुपये वसूले और फर्जी नियुक्ति एवं भूमि आवंटन पत्र उपलब्ध कराए।
उन्होंने कहा कि आरोपपत्र न्यायिक निर्णय के लिए अदालत के समक्ष दाखिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मीर की कश्मीर घाटी में दर्ज 15 अलग-अलग आपराधिक मामलों में संलिप्तता है।


