झारखंड

झारखंड HC : पेंशन भुगतान मामले में ट्रांसपोर्ट सचिव और DTO को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी (SK Dwivedi) की कोर्ट ने शुक्रवार को पेंशन भुगतान की अवमानना याचिका पर नाराजगी जताते हुए ट्रांसपोर्ट सचिव और DTO रांची को कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 फरवरी निर्धारित की है।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर 17 फरवरी तक कोर्ट (Court) के आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो पिछले ट्रांसपोर्ट सचिव राजेश कुमार शर्मा, वर्तमान ट्रांसपोर्ट सचिव के श्रीनिवासन और DTO रांची अगली सुनवाई में कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहेंगे।

याचिकाकर्ता लाल बाबू प्रसाद (Lal Babu Prasad) के पेंशन भुगतान से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तत्कालीन ट्रांसपोर्ट सचिव राजेश कुमार शर्मा को प्रार्थी को पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिस पर ट्रांसपोर्ट सचिव ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि पेंशन की राशि का भुगतान करा दिया जाएगा।

इसी बीच 19 दिसंबर, 2022 को उनका ट्रांसफर हो गया। इसके बाद वर्तमान ट्रांसपोर्ट, सचिव द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

श्रीनिवासन तथा DTO रांची को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश

इसपर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पिछली सुनवाई में ट्रांसपोर्ट सचिव राजेश कुमार शर्मा और DTO रांची के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था।

कोर्ट में सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया था कि राजेश कुमार शर्मा अभी ट्रांसपोर्ट सचिव नहीं है, उनका ट्रांसफर दूसरे विभाग में सचिव के रूप में किया गया है।

इसलिए इस मामले से इनका नाम हटाया जाए लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार (State government) की दलील को नहीं मानते हुए पिछले ट्रांसपोर्ट सचिव राजेश कुमार शर्मा, वर्तमान ट्रांसपोर्ट सचिव के श्रीनिवासन तथा DTO रांची को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की।

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