झारखंड

सुजीत सिन्हा और अमन साहू गैंग को आर्म्स सप्लाई करने वाले विकास आनंद की जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा और Aman Sahu Gang को आर्म्स सप्लाई करने मामले में आरोपित विकास आनंद की जमानत पर फैसला सुनाया।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा और Aman Sahu Gang को आर्म्स सप्लाई करने मामले में आरोपित विकास आनंद की जमानत पर फैसला सुनाया।

कोर्ट ने विकास आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर सुजीत सिन्हा एवं अमन साहू गैंग को वर्ष 2019 से आर्म्स सप्लाई करने का आरोप है। इस आर्म्स का उपयोग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाता था।

मामले को लेकर Latehar के बालूमाथ थाना में कांड संख्या 234/ 2020 दर्ज की गई थी। बाद में वर्ष 2021 में NIA ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए RC 1/2021 दर्ज किया था। इस मामले में NIA की ओर से अधिवक्ता एके दास एवं सौरभ कुमार ने पैरवी की।

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