झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने डबल मर्डर केस में लोकेश चौधरी को नहीं दी जमानत

इस हत्याकांड में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने जून, 2023 में लोकेश चौधरी, सुनील सिंह, धर्मेंद्र कुमार तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

Bail Rejected in Double Murder Case  : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने लालपुर (Lalpur) निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या (Murder) मामले में सजायफ्ता लोकेश चौधरी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

इस हत्याकांड में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने जून, 2023 में लोकेश चौधरी, सुनील सिंह, धर्मेंद्र कुमार तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

लोकेश ने निचली अदालत की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित एक न्यूज कार्यालय में 6 मार्च, 2019 को बुलाया था।

विवाद होने पर उनकी हत्या गोली मार कर की गयी थी।

मामले को लेकर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

हत्याकांड के मुख्य आरोपित लोकेश कुमार चौधरी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार रहा था। उसने दिसंबर, 2020 में कोर्ट में सरेंडर किया था।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker