बोकारो में सील रिसॉर्ट को खोलने का आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

यह फैसला ललन पांडेय की याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध और मनमानी करार दिया था। अदालत ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई 1 मई 2025 को तय की है।

News Aroma
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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो में प्रशासन द्वारा सील किए गए रिसॉर्ट को 24 घंटे के भीतर खोलने का आदेश दिया है।

यह फैसला ललन पांडेय की याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध और मनमानी करार दिया था। अदालत ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई 1 मई 2025 को तय की है।

बिना नोटिस रिसॉर्ट सील करने पर विवाद बढ़ा

ललन पांडेय ने अपनी याचिका में बताया कि 1983 में उन्होंने यह जमीन खरीदी थी और उनका इस पर वैध स्वामित्व है। उन्होंने रिसॉर्ट बनाने के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां ली थीं, लेकिन इसके बावजूद बोकारो उपायुक्त ने बिना किसी पूर्व सूचना के 9 जनवरी 2025 को रिसॉर्ट सील करने का आदेश दे दिया।

याचिका में प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया गया था। पहले उनकी जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला गया और फिर भू-सुधार अधिनियम की धारा 4(h) के तहत जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

सरकार का जवाब दाखिल न करना पड़ा भारी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने के लिए शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार समय पर जवाब देने में विफल रही। अदालत ने सरकारी रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और सरकार इसे हल्के में नहीं ले सकती।

अदालत के आदेश के बाद प्रशासन पर बढ़ा दबाव

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो उपायुक्त को 24 घंटे के अंदर रिसॉर्ट को खोलने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया।

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