झारखंड

हार्स ट्रेडिंग मामला : रांची CBI कोर्ट ने आरोपियों को दस्तावेज मुहैया कराने के दिए निर्देश

उन्होंने अदालत से चार्ज फ़्रेम की तिथि को विस्तार देने का आग्रह किया

रांची: राज्यसभा चुनाव 2010 में कथित हॉर्स ट्रेडिंग के मामले लेकर शनिवार को CBI की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को सभी आरोपितों को मामले से जुड़े दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान बरही विधायक उमाशंकर अकेला, तत्कालीन विधायक राजेश रंजन एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अदालत के समक्ष कहा कि सीबीआई द्वारा इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज इन्हें नहीं दिए गए हैं।

इस आधार पर उन्होंने अदालत से चार्ज फ़्रेम की तिथि को विस्तार देने का आग्रह किया। आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को सभी आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है।

सीबीआइ कोर्ट ने केस को टेकओवर कर लिया

पिछली सुनवाई को अदालत ने शनिवार को आरोप की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन चार्ज़ फ़्रेम नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी।

जांच के बाद 2013 में अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया। एक निजी टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन कर चुनाव में पैसे के लेन-देन का खुलासा किया था, जो वीडियो दिखाये गए थे, उसमें विभिन्न पार्टी के विधायकों ने वोट के बदले प्रत्याशी से 50 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक की मांग की थी।

मामला सामने आने के बाद पहले निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बाद में हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद सीबीआइ कोर्ट ने केस को टेकओवर कर लिया।

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