झारखंड

दहेज हत्या के दोषी पति को 14 साल की सजा

दहेज हत्या के दोषी पति को 14 साल की सजा सुनायी गयी है। दहेज के लिए हत्या (Murder) मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को दोषी पति मोहम्मद जावेद को 304 (बी) IPC के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

Koderma Dahej Murder: दहेज हत्या के दोषी पति को 14 साल की सजा सुनायी गयी है। दहेज के लिए हत्या (Murder) मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को दोषी पति मोहम्मद जावेद को 304 (बी) IPC के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला वर्ष 2020 का है। मृतका के पिता मोहम्मद शहजाद ने चंदवारा थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। उनका कहना था कि पुत्री अफसाना खातून की शादी 27 जून 2019 को मो जावेद के साथ की थी। तीन माह तक वह ससुराल में ठीक से रही। इसके बाद उसे एक Motorcycle और 50 हजार रुपए के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।

पंचायती भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 23 जून 2020 की सुबह 6 बजे फोन से सूचना मिली कि आपकी पुत्री की मौत हो गयी है। मृतका के पिता ने मोहम्मद जावेद, मोहम्मद आबिद, सावेद, नजमुल खातून सहित अन्य पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाया था।

चंदवारा थाने में कांड दर्ज होने के बाद अदालत में ST-42/20 के तहत सुनवाई हुई। अदालत में लोक अभियोजक Angelina Warla व अधिवक्ता अनवर हुसैन ने पैरवी की।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने दलील रखी। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बादत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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