
रांची : लातेहार में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत बंदी आदेश के 20 दिन बाद भी महुआडांड़ में 9 अवैध क्लीनिक चलने से ग्रामीणों में उबाल है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। 5 मई को जांच में 11 में से 9 संस्थान अवैध मिले थे। 11 मई को सीएचसी प्रभारी ने सभी को बिना वैध रजिस्ट्रेशन के बंद रखने का आदेश दिया था। सूर्या क्लीनिक Expired, जबकि निजा डेंटल क्लीनिक, फैज ड्रग्स, आस्था नर्सिंग होम, मुस्कान क्लीनिक, मेडिकेयर डेंटल, न्यू आई केयर, भगवती मेडिकल और चांदसी दवा खाना Not Found की श्रेणी में थे। गेट वेल हॉस्पिटल और सेवा सदन बंद पाए गए।
आरोप है कि आदेश के बावजूद कई जगह इलाज जारी है। ग्रामीणों ने 3 सूत्री मांग रखी: सीएम विशेष अभियान चलाएं, स्वास्थ्य मंत्री जांच टीम भेजें और डीसी सभी 9 संस्थानों को सील कर FIR कराएंमामला तूल पकड़ने पर लातेहार डीसी संदीप कुमार ने सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएस ने महुआडांड़ सीएचसी प्रभारी को तत्काल सभी अवैध संस्थानों को सील कर संचालकों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। Clinical Establishment Act 2010 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन क्लीनिक चलाने पर 50 हजार से 5 लाख तक जुर्माना और सीलिंग का प्रावधान है। ग्रामीणों ने कहा, “कागजी कार्रवाई नहीं, जमीन पर एक्शन चाहिए।”

