झारखंड में यहां शैक्षणिक संस्थानों के आसपास लागू की गई धारा 144, धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

लोहरदगा: कर्नाटक में हिजाब विवाद उत्पन्न होने के बाद लोहरदगा के चुन्नीलाल प्लस टू उच्च विद्यालय में कुछ छात्र इस कोड से इतर वस्त्र पहनकर विद्यालय आए थे।

जिन्हें विद्यालय के प्राचार्य ने चेतावनी देकर भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की बात कही गयी।

इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी अरविंल कुमार लाल द्वारा कहा गया है।

लोहरदगा जिला में अन्य किसी विद्यालय में स्कूल से इतर कोई वस्त्र विद्यार्थियों द्वारा धारण करने की पुनरावृति नहीं हो तथा लोहरदगा जिला में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो एवं शांति एवं सौहार्द का वातावरण कायम रहे।

इसपर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नवत निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

एसडीओ ने कहा कि लोहरदगा जिला अन्तर्गत किसी भी शैक्षणिक संस्थान विद्यालय, महाविद्यालय अथवा किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 200 मीटर की परिधि में धरना प्रदर्शन आदि आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

Share This Article