पांच दिन और बढ़ी मनीष सिसोदिया की ED रिमांड , अब 22 मार्च को होगी पेशी

दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ED ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था

News Aroma Media

नई दिल्ली: शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scandal) में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की कस्टडी पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया।

ED ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है। अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पांच दिन और बढ़ी मनीष सिसोदिया की ED रिमांड , अब 22 मार्च को होगी पेशी Manish Sisodia's ED remand extended for five more days, now to be produced on March 22

आतंकवादी से भी बदतर सलूक

वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में Manish Sisodia को अपने घरेलू खर्चों (Household Expenses) के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने और जब्त किए गए बैंक खातों (Bank Accounts) के इस्तेमाल की भी अनुमति दे दी है।

वहीं AAP सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ED ने आधारहीन रिमांड ली है। उन्होंने आगे कहा कि Manish Sisodia के साथ आतंकवादी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है।

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7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ

इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि पूछताछ के नाम पर Agency सिर्फ उन्हें इधर उधर बैठाती है।

7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ की गई। ED ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।

इतना ही नहीं जांच एजेंसी (Investigative Agency) ने कोर्ट में बताया कि मनीष सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। अभी दो लोगों को 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।

उधर, सिसोदिया ने कोर्ट में कहा कि कुछ पूछताछ नहीं की जा रही। मैंने तो इनको कहा है कि रात भर बैठाओ, लेकिन कुछ तो पूछताछ करो। लेकिन ये कुछ करते ही नहीं।

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ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ

सिसोदिया के वकील ने कहा कि CBI FIR के कुछ दिन के भीतर अगस्त 2022 में ECIR दर्ज किया, Computer को ज़ब्त कर उसकी जांच की, अब दूसरी एजेंसी उसी प्रक्रिया को दोहराना चाहती है।

सिसोदिया के वकील ने ED की रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया किया। सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या ED CBI की प्रॉक्सी एजेंसी (Proxy Agency) के रूप में काम कर रही है।

वकील ने कहा कि ED को बताना होगा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम (Proceed of Crime) क्या हुआ, यह नहीं बताना है कि क्या अपराध हुआ?

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20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में

मनीष के वकील ने कहा कि ED अपनी रिमांड में जो भी पूछना चाहती है, वो पहले ही CBI अपनी रिमांड में पूछ चुकी है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ ED का रिमांड लेने का तरीका है।

ED ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब दूसरी एजेंसी जांच करती है वो अपने कानून के दायरे में रहकर जांच करती है। उसके जांच के अपने पैमाने और दृष्टिकोण होते हैं।

दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिन बाद जेल में ही ED ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होनी है।

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