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ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट : CBI की FIR में अधिकतम 5 साल की सजा, आप भी जानिए…

नई दिल्ली: बालासोर ट्रेन हादसे (Balasore Train Accident) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है।

प्राथमिकी IPC की धारा 337, 338, 304ए और 34 और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत दर्ज की गई है।

इन सभी धाराओं में से सिर्फ रेल एक्ट की धारा 153 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि अन्य धाराओं में दो साल या उससे कम सजा का प्रावधान है।

ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट : CBI की FIR में अधिकतम 5 साल की सजा, आप भी जानिए… Odisha train accident: maximum punishment of 5 years in CBI's FIR, you also know…

प्राथमिकी पहले ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की

प्राथमिकी पहले ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, लेकिन अब इस दुर्घटना की जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली है।

प्राथमिकी में कहा गया है, 2 जून को शाम 6.55 बजे ट्रेन नंबर-12841 हावड़ा-चैनल कोरोमंडल एक्सप्रेस (Howrah-Channel Coromandel Express) और ट्रेन नंबर-12864 यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (Yesvantpur-Howrah Express) के बीच टक्कर के कारण दोनों ट्रेनों की बोगियां पलट गईं, जिससे 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों यात्री घायल हो गए।

मृत शरीर और घायल व्यक्ति को DHH बालासोर, DHH भद्रक, CHC सोरो और अन्य अस्पताल बचाव अभियान में स्थानांतरित कर दिया गया।

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