पलामू में चार राशन डीलरों का लाइसेंस हुआ कैंसिल

साथ ही अन्य डीलरों को नियमानुसार राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है

News Aroma Media
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पलामू: अनियमितता बरतने वाले चार राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित (Ration Dealers License Suspended) कर दिया गया है।

साथ ही अन्य डीलरों को नियमानुसार राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कु ने जिले में अनियमितता बरतने वाले चार राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की।

इनके खिलाफ कम अनाज देने, अंगूठा लगवाकर राशन ही नहीं देने और तय मानक के विरुद्ध राशन नहीं देने की शिकायत थी। शिकायतों की जांच के पश्चात कार्रवाई की गयी।

डीएसओ ने बताया कि नीलांबर-पीतांबरपुर प्रखंड के पूर्णाडीह के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध अगस्त व सितंबर माह का राशन वितरण नहीं किये जाने की शिकायत थी।

पदाधिकारी से जांच कराने के पश्चात यह कार्रवाई की गई

पांकी के नौडीहा-2 पंचायत के गायत्री आजीविका सखी मंडल के विक्रेता के विरुद्ध निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण करने व सोना-सोबरन-धोती-साड़ी योजना के तहत निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की वसूली किये जाने की शिकायत थी।

इसी तरह तरहसी के उदयपुरा-1 अंतर्गत राशन डीलर जीवनंदन यादव (Ration dealer Jeevanandan Yadav) के विरुद्ध सितंबर माह का राशन वितरण नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत थी।

इसके अलावा प्रखंड के गुरहा के राशन डीलर के विरुद्ध भी शिकायतें थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी शिकायतों की स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (Block Supply Officer) से जांच कराने के पश्चात यह कार्रवाई की गई।

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