झारखंड

CBI की अदालत ने रामगढ़ के UDC क्लर्क को सुनाई तीन साल की सजा

CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को रिश्वत लेने के आरोपित रामगढ़ (Ramgarh) के रेलीगढ़ा परियोजना कार्यालय के UDC क्लर्क रामराज नोनिया को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

Ramgarh UDC Clerk: CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने गुरुवार को रिश्वत लेने के आरोपित रामगढ़ (Ramgarh) के रेलीगढ़ा परियोजना कार्यालय के UDC क्लर्क रामराज नोनिया को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

CBI टीम ने 5 मार्च 2020 को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रामराज नोनिया को गिरफ्तार किया था। नोनिया ने CCL कर्मी सिंगराई मुंडा से प्रशिक्षण अवधि और Increment के एरियर बनाने एवं भुगतान कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी।

इस मामले में CBI ने सिंगराई मुंडा की शिकायत पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। मामले में सुनवाई के दौरान CBI की ओर से आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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