रामगढ़ में बिना चेहरे को ढके घर से बाहर निकले तो होगी कार्रवाई: डीसी

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रामगढ़: कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा मास्क का उपयोग करने का आदेश जारी किया गया है।

 गुरुवार को डीसी संदीप सिंह ने बताया कि विश्वव्यापी रोग के रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी है।

अगर बिना चेहरे को ढके हुए कोई घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिना मास्क पहने निकलने वालों को जुर्माना भी लगाया जाएगा।

प्रशासन द्वारा जारी किए गए गाइड लाइन के अनुसार सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते वक्त अनिवार्य रूप से अपने चेहरे को ढककर ही बाहर निकलना है।

चेहरे को ढकने हेतु बाजार में उपलब्ध थ्री लेयर मास्क अथवा घरों में मौजूद रुमाल, गमछा, दुपट्टा आदि का प्रयोग मास्क के रूप में किया जा सकता है।

किसी भी सरकारी कार्यालय, अस्पताल, बाजार सहित अन्य किसी भी स्थल पर बिना मास्क के प्रवेश पूर्णत: वर्जित है।

 सरकारी अथवा खुद के निजी वाहनों पर चढ़ते समय भी सभी के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग किया जाना है।

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