

रांची: राजधानी में बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की। इनमें 18 संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित मिले।





नगर निगम के मुताबिक, इन संस्थानों को पहले ही नोटिस जारी कर तीन दिनों के अंदर ट्रेड लाइसेंस लेने और नियमों के तहत संस्थान चलाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर अब इन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
कानून का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के तहत बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधि चलाना नियमों का उल्लंघन है।
जांच के दौरान संबंधित 18 कोचिंग संस्थानों में ट्रेड लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद निगम ने पहले नोटिस जारी किया और अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।
इन संस्थानों पर शुरू हुई सीलिंग की प्रक्रिया
नगर निगम की कार्रवाई की सूची में MBA एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल CLAT एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, AKS एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।
बिना लाइसेंस कारोबार पर सख्ती
रांची नगर निगम ने साफ किया है कि निगम क्षेत्र में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के चलने वाले किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे जरूरी लाइसेंस और अनुमति लेने के बाद ही अपना संस्थान संचालित करें।
