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तीसरे पक्ष को डेबिट-क्रेडिट कार्ड डाटा शेयर नहीं कर सकती कंपनी, RBI ने…

ग्राहकों की डाटा सुरक्षा (Data Security) के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट और Debit Card के जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं।

Customer Data Security : ग्राहकों की डाटा सुरक्षा (Data Security) के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट और Debit Card के जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं।

इसके तहत कार्ड जारी करने वाले तीसरे पक्ष (Outsourcing Partner) के साथ ग्राहक का कार्ड डाटा साझा नहीं करने को कहा गया है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

सिर्फ कार्ड धारक को दिखेगी

जानकारी RBI के अनुसार, कार्ड धारक की सुविधा के लिए कार्ड से किए गए लेनदेन संबंधी जानकारी सीधे कार्ड जारीकर्ता कंपनी के नेटवर्क से Encrypted रूप में निकाली जा सकती है।

इसे मजबूत सुरक्षा तंत्र के साथ को-ब्रांडिंग पार्टनर (तीसरे पक्ष) प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा सकता है। यह जानकारी भी सिर्फ कार्ड धारक को दिखेगी। तीसरा पक्ष इसे न तो Access कर जाएगा और न ही स्टोर किया जाएगा।

कार्ड धारक की सहमति जरूरी

RBI के अनुसार, कार्ड जारी करने वाले तीसरे पक्ष के साथ कार्ड का डाटा साझा नहीं किया जा सकता। इसकी अनुमति तभी दी जाएगी, जब ऐसा करना अनिवार्य हो। लेकिन इसके लिए भी कार्ड धारक की सहमति होना जरूरी है।

RBI ने कहा है कि कार्ड डाटा का रिकॉर्ड और उसका स्वामित्व असल कार्ड-जारीकर्ता के पास रहना चाहिए।

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