झारखंड

रांची सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में मुख्य आरोपी आरके आनंद ने किया सरेंडर

हाई कोर्ट से आरके आनंद को पूर्व में अग्रिम जमानत मिल चुकी है

रांची: राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में मुख्य आरोपित आरके आनंद ने सोमवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सरेंडर कर दिया।

आनंद ने हाई कोर्ट के आदेश पर निचली अदालत में उन्होंने सरेंडर किया है। हाई कोर्ट से आरके आनंद को पूर्व में अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

एसीबी की विशेष अदालत प्रकाश झा की कोर्ट में दो-दो लाख का उन्होंने बैल बॉन्ड भरा। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आरके आनंद को अंतरिम राहत मिल गई है।

उल्लेखनीय है कि 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्होंने बैल बॉन्ड भरा है।

झारखंड हाई के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर आरके आनंद को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी।

अदालत का आदेश था कि छह सप्ताह के अंदर सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से 50 लाख रुपये का डीडी बनाकर जमा करेंगे और निचली अदालत में दो-दो लाख रुपये के बेल बांड भरेंगे।

इसके आलोक में आरके आनंद ने रांची सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर किया जहां से उन्हें राहत मिली है।

मालूम हो कि राष्ट्रीय खेल घोटाला का यह मामला 28.38 करोड़ का है। रांची के खेलगांव में 2011 में राष्ट्रीय खेल का भव्य आयोजन हुआ था।

उस दौरान बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों को बुलाया गया था। आरके आनंद एनजीओसी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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