झारखंड

रांची में बवाल के बाद रामगढ़ में धारा 144 लागू

रामगढ़ SDO मोहम्मद जावेद हुसैन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है

रामगढ़: झारखंड की राजधानी रांची में बवाल के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट (High Alert) पर है।

रामगढ़ DC माधवी मिश्रा (DC Madhavi Mishra) के निर्देश पर शनिवार को रामगढ़ SDO मोहम्मद जावेद हुसैन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 10 जून को रांची में जुलूस निकालने जाने के क्रम में बवाल मचा और लोक शांति भंग हुई।

रामगढ़ जिले में भी शांति भंग होने की संभावना दिख रही है। यहां विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है।

निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़ा लगाने पर प्रतिबंध होगा।

आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी

निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर निकलने नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को समुदाय विशेष को उकसाने या भ्रम पैदा करने वाले व्यक्तियों पर पूरी तरीके से प्राप्त प्रतिबंध रहेगा।

किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, जुलूस, रैली आदि नहीं होगी। लाउडस्पीकर (loudspeaker) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टि्वटर पर भी आपत्तिजनक पोस्ट (Objectionable post) करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

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