झारखंड

रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर बरही में धारा 144 लागू, 15 मार्च तक…

हजारीबाग : रामनवमी (Ram Navami) और मंगलवारी जुलूस (Tuesday Procession) को लेकर हजारीबाग (Hazaribagh) के बरही (Barhi) में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है।

पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन (Police Administration) ने शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से ऐसा किया है। जारी अधिसूचना (Notification) के अनुसार, इलाके में 13 से 15 मार्च तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

इस बीच असामाजिक तत्वों (Antisocial Elements) पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बरही की अनुमंडल दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate) पूनम कुजूर ने बताया है कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर बरही में धारा 144 लागू, 15 मार्च तक… Section 144 imposed in Barhi regarding Ram Navami and Mangalwari procession, till March 15…

इस गाइडलाइन को फॉलो करना अनिवार्य

1. एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध है।

2. पारंपरिक हथियार को छोड़कर किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने पर पाबंदी।

3. रामनवमी पर्व के मंगला जुलूस के समय DJ और लाउड स्पीकर (Loud Speaker) पर पाबंदी।

4. संगठनों द्वारा जुलुष निर्धारित रास्ते पर ही निकाले जाएंगे,ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे।

5. जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए, जिससे स्थिति प्रतिकूल हो।

BJP to hold more than 500 processions on Ram Navami - The Statesman

6. रामनवमी के मंगला जुलूस (Procession) के दिन सोशल मीडिया जैसे WHATSAPP, FACEBOOK पर किसी भी तरह का भड़काऊ पोस्ट (Post) या वीडियो (Video) नहीं डाले जाएं।

7. मंगला झांकी और जुलूस के दौरान किसी भी जाति और धर्म के संबंधित भाषण या नारा पर प्रतिबंध रहेगा।

8. झांकी या जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं की जाएगी।

9. यह रोक पुलिस/कर्मचारी/शादी बारात या शव पर लागू नहीं होगा।

10. यह निषेधाज्ञा 13 मार्च से 15 मार्च तक जारी रहेगी।

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