जस्टिस उत्तम आनंद मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में धनबाद जज उत्तम आनंद मौत मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही व्हाट्सएप के इंडिया हेड को पार्टी बनने का आदेश दिया। मामले में संबंधित व्यक्ति की चैट डिटेल नहीं मिलने पर ऐसा किया गया।

पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से फॉरेंसिक सांइस लैबोरेट्री में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी।

इसके बारे में जानकारी दी गयी थी कि जेपीएससी ने परीक्षा पूरी कर ली है। साक्षात्कार की तिथि भी घोषित है। ऐसे मे जल्द नियुक्तियां पूरी होगी।

कोर्ट ने समय-समय पर जतायी है नाराजगी

पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने सीबीआइं जांच से असंतुष्टि व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था सीबीआइ की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। एडमिशनल सोलिस्टर जनरल सीबीआई की ओर से पेश जांच रिपोर्टों पर दलील पेश कर चुके हैं।

अब तक क्या-क्या हुआ

उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई की सुबह जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वॉक के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनकी मौत की बात सामने आयी थी।

उसी दिन सीसीटीवी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्पष्ट दिखा था कि एक ऑटो में बैठे लोग किनारे की तरफ ऑटो ले जाकर उत्तम आनंद को टक्कर मार देते हैं।

घटना के बाद जज उत्तम आनंद की पत्नी के बयान पर धनबाद के सदर थाने में अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी।

एसआईटी ने अबतक की जांच में सुनियोजित हत्या से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं पाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था।

मामले में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। 30 जुलाई को झारखंड सरकार ने सीबीआई (CBI) से जांच कराने की अनुशंसा की थी।

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