हाईकोर्ट ने SSLNTअस्पताल, धनबाद के अधीक्षक का वेतन रोकने का दिया आदेश

News Aroma Media
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रांची: रिटायरमेंट का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसएलएनटी (SSLNT) अस्पताल, धनबाद के अधीक्षक जितेश रंजन के वेतन पर तब तक रोक लगाने का आदेश दिया है, जब तक प्रार्थी वरण सिंह को सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान नहीं किया जाता।

इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन (Justice Dr. Raviranjan) और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad) की बेंच में हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि सरकार को किसी से लेना-देना नहीं है।

सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख मुकर्रर की गई

अदालत ने यह आदेश दिया कि 1 दिन के अंदर सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया है कि वरूण सिंह को भुगतान कर 13 जून को जवाब दाखिल किया जाए।

अब इस मामले की सुनवाई (Hearing) के लिए 13 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। 19 साल से सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं दिए जाने के बाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

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