अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी: पलामू DC

News Aroma Media
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मेदिनीनगर: उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे (DC Anjaneyulu Dodde) ने कहा कि भारत का संविधान (Indian Constitution), भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ इसलिए यह दिन भारत के संविधान दिवस (Constitution Day) के रूप में घोषित किया गया है।

वहीं संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान निर्माण के दौरान पलामू (Palamu) जिले से दो लोग बतौर सदस्य यदुवंश सहाय ”यदु बाबू” (Yadu Babu) और अमिय कुमार घोष ”गोपा बाबू” (Gopa Babu) शामिल थे।

ये हमारे लिए गर्व का विषय है। पलामू के इन दो सपूतों के संविधान निर्माण में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

उपायुक्त के साथ सभी पदाधिकारी व कर्मियों ने संविधान का प्रस्तावना पढ़ा

उपायुक्त शनिवार को संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। समाहरणालय (Collectorate) परिसर में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में उपायुक्त के साथ सभी पदाधिकारी व कर्मियों ने संविधान का प्रस्तावना (Preamble of the Constitution) पढ़ा।

भारतीय संविधान सरल भाषा में है

उपायुक्त ने कहा कि भारतीय संविधान सरल भाषा (Language) में है, जो सभी चीजों को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने भारतीय संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनव्यापन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये सभी अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है।

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