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सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला निरस्त

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Money Laundering case Quashed: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री D.K शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने D.K शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लांड्रिंग के मामले को निरस्त कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी D.K शिवकुमार के यहां से बरामद पैसे को Money Laundering से जोड़ने में असफल रही है। शिवकुमार ने Supreme Court में याचिका दायर कर 2019 में कर्नाटक हाई कोर्ट की ओर से ED के समन को निरस्त करने की मांग को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी थी।

2017 में आयकर विभाग ने DK शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग (Income Tax Department) के छापे के बाद ED ने जांच शुरू की थी।

ED की जांच के बाद CBI ने कर्नाटक सरकार से D.K शिवकुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। तीन सितंबर, 2019 को शिवकुमार को ED ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर, 2019 को हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत दी थी।

हाई कोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। Supreme Court ने ED की याचिका खारिज कर दी थी।

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