स्कूल व मंदिर के पास बार-रेस्टोरेंट चलाने की न दी जाए अनुमति, हाई कोर्ट ने…

News Aroma
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Jharkhand High Court : मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्कूल और मंदिर के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट चलाए जाने पर चिंता जताई है।

कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के आसपास बार वह Restaurant चलाने की अनुमति नहीं दी जाए। License के टर्म एवं कंडीशन के तहत रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में बार एवं Restaurant खुला नहीं रखना चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

कोर्ट में उपस्थित हुए बड़े अधिकारी

राजधानी रांची के मोराबादी में एक बार के देर रात तक खुले रहने और चुटिया स्थित एक्सट्रीम बार (Extreme Bar) में गोलीबारी में डीजे चलाने वाले युवक की मौत की घटना पर High Court ने संज्ञान लिया।

साथ ही रांची DC , रांची SSP और उत्पादन आयुक्त को कोर्ट ने तलब किया। कोर्ट के आदेश के आलोक में तीनों अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित थाना के इंस्पेक्टर अगर इन बार एवं रेस्टोरेंट पर निगरानी रखते तो गोलीबारी की घटना नहीं होती।

पुलिस को रात में बार एवं Restaurant में लगातार गस्त लगाने की जरूरत है। इससे अपराधी घटनाओं पर रोक लगेगी। कोर्ट ने रांची SSP से कहा कि रांची शहर में ड्रग्स अफीम, चरस, गांजा की रोकथाम के लिए अभियान चलाएं।

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