झारखंड : दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले मामले में अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

गुमला: एडीजे-वन कम स्पेशल जज पोस्को की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के दो अलग अलग मामले मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सिसई थाना क्षेत्र के बस्ती निवासी आरोपी मुंतजिर अंसारी व रायडीह थाना क्षेत्र के मांझा टोली स्थित चांदी बाड़ा बाना गांव निवासी बस एजेंट उदय मिंज को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

मुंतजिर को 25 हजार व उदय को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पहला मामला वर्ष 2017 में सिसई थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। उस समय पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी और वह मैट्रिक की परीक्षार्थी थी।

2 मार्च 2017 को सिसई बाजार से लौटने के दौरान शाम करीब छह बजे वह जैसे ही बगीचा के पास पहुंची, तभी मुंतजिर अपने एक साथी के साथ वहां पर बाइक से पहुंचा।

दोनोंे पिस्तौल का भय दिखाकर बाइक पर बैठाकर अपने साथ कार्तिक स्कूल के पीछे ले गए थे, फिर दोनों ने दुष्कर्म किया था। बाद में मुंतजिर केे साथ पुलिस ने साथी विद्यानशु शर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था,

मगर कोरोना काल के दौरान जेल में उसकी मौत हो गई थी। दूसरा मामला रायडीह थाना क्षेत्र के मांझा टोली स्थित चांदी बाड़ा बाना गांव में वर्ष 2013 में घटी थी।उस समय पीड़िता की उम्र महज 12 वर्ष थी।

साथ ही गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। घटना के वक्त पीड़िता अपने घर पर थी। साथ ही रात में खाना खाने के बाद घर पर सो रही थी,

तभी पड़ोस के रहने वाले बस एजेंट उदय मिंज पीड़िता के घर के दरवाजा का कुंडी खोल कर उसके कमरे में प्रवेश कर गया था। साथ ही पीड़िता को चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया था।

Share This Article