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केरल के अयोग्य ठहराए गए माकपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपील

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम: CPI(M) के देवीकुलम विधायक (Devikulam MLA) ए राजा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अपील याचिका दायर की, जिसमें केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) द्वारा उनकी अयोग्यता को चुनौती दी गई।

पिछले हफ्ते, High Court ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF उम्मीदवार डी. कुमार की एक चुनाव याचिका के जवाब में कहा कि राजा उस अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित नहीं है जिसके लिए देवीकुलम सीट आरक्षित है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया।

अपनी लड़ाई जारी रखी

राजा ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन (Enrollment) दाखिल करने के समय से ही कुमार ने अपनी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी।

राजा से 7,848 मतों से हारने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी।

UDF उम्मीदवार ने आरोप लगाया था कि राजा एक धर्मांतरित ईसाई समुदाय (Christian Community) से हैं और उन्होंने सीट से चुनाव लड़ने के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र (Fake Certificate) जमा किया था।

अयोग्य घोषित कर दिया

फैसले के चलते, राजा वर्तमान विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की ताकत 140 सदस्यीय केरल विधानसभा (Kerala Legislative Assembly) में 99 से 98 सीटों तक कम हो गई है।

भले ही उच्च न्यायालय ने राजा को अयोग्य घोषित कर दिया, उसने उन्हें 10 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत (Court) में अपील याचिका दायर करने की अनुमति दी।

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