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हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में पूर्व डीजीपी के परिवार पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का दिया आदेश

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय को दहेज प्रताड़ना मामले में राहत दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और बेटे शुभांकन के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना को लेकर प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।

गुरुवार को डीके पांडेय के बेटे शुभांकन और उनकी बहू रेखा मिश्रा अदालत में उपस्थित हुए।

इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मामला सुलझने से संबंधित कोर्ट में आवेदन दिया गया था।

कहा गया था कि मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है।

इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए। अदालत में दोनों पक्षों का बयान रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित करते हुए मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया।

मालूम हो कि पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू रेखा मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी पूनम पांडेय और उनके पुत्र शुभांकन के खिलाफ रांची के महिला थाने में 26 जून 2020 प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में डीजीपी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे।

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