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News Aroma > झारखंड > पारा शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब
झारखंड

पारा शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को सुनील कुमार यादव एवं अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

Newswrap
Last updated: 23/03/24
Newswrap 2 months ago 2 months ago
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2 Min Read
Supreme Court
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रांची: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास पारा शिक्षकों (Para Teachers) के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई।

Contents
16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिकादायर की गई थीं 112 याचिकाएं

इस मामले में कोर्ट ने झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) को नोटिस (Notice) जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि इन शिक्षकों के नियमितीकरण एवं समान कार्य के बदले समान वेतन देने संबंधी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने खारिज कर दिया था।

इसके खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उसी चुनौती देने वाले SLP की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई।

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16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को सुनील कुमार यादव एवं अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

हौसले को प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं रंजीत कुमार जयसवाल ने SLP दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

झारखंड हाई कोर्ट में पारा शिक्षकों के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council) द्वारा वर्ष 2021 में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, वह सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए।

दायर की गई थीं 112 याचिकाएं

समान वेतन एवं नियमितीकरण (Equal Pay & Regularization) के मामले में हाई कोर्ट में प्रार्थी सुनील कुमार यादव व अन्य समेत करीब 112 याचिकाएं दायर की गई थी याचिका (Petition) में कहा गया था कि वे पारा शिक्षक के पद पर 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता पूरी करते हैं। राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए।

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Newswrap March 24, 2023 March 24, 2023
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