शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में योगेंद्र तिवारी की रिट पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने…

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शराब घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में आरोपित योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 19 अप्रैल निर्धारित की है।

ED कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले में ED ने योगेंद्र तिवारी (Yogendra Tiwari) के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है।

योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीका से जमीन की खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने का खुलासा ED की जांच में हुई है। मामले में ED ने 8/2023 दर्ज किया है।

19 अक्टूबर को पूछताछ के क्रम में ED ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक ED ने रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी।

इसके बाद उसे जेल भेजा गया था। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर योगेंद्र तिवारी ने लिया था।

Share This Article