झारखंड हाईकोर्ट से JPSC सिविल जज PT परीक्षा मामले में 4 सप्ताह में फाइनल मार्क्स और मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश

News Aroma
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JPSC News: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC द्वारा आयोजित सिविल जज जूनियर डिवीजन की प्रारंभिक (PT) परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इंग्लिश ग्रामर के एक प्रश्न का सही उत्तर ‘ए’ चुनने वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक दिया जाए। इसके अलावा, बुकलेट ‘ए’ के प्रश्न संख्या 74 और 96 को हटा दिया गया है।

इस बदलाव के बाद अब परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 98 होगी, और मार्किंग भी इसी आधार पर की जाएगी। कोर्ट ने JPSC को सभी अभ्यर्थियों के फाइनल मार्क्स तैयार कर मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है।

यह प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

क्या है मामला

JPSC ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। पीटी परीक्षा 10 मार्च 2024 को आयोजित हुई, और उत्तर कुंजी 13 मई 2024 को प्रकाशित की गई।

परीक्षा का अंतिम परिणाम 2 जुलाई 2024 को घोषित हुआ था। उत्तर कुंजी में कथित त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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