झारखंड

नक्सली कुंदन पाहन को नहीं मिली पैरोल

सुनवाई के बाद अदालत ने पैरोल देने से इनकार कर दिया है। कुंदन पहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल की ओर से दो दिनों के लिए पैरोल की मांग की थी

रांची: नक्सली कुंदन पाहन (Kundan Pahan) के पैरोल पर NIA के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने पैरोल (Parole) देने से इनकार कर दिया है। कुंदन पहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल की ओर से दो दिनों के लिए पैरोल की मांग की थी।

लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुंदन को पैरोल देने से इंकार कर दिया। पैरोल की याचिका को रिजेक्ट कर दिया । बताया गया कि कुंदन के पिता का पिछले दिनों देहांत हो गया है।

वह अपने पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होना चाहता है। इसके लिए उसने अदालत से दो दिनों के पैरोल दिए जाने का आग्रह किया था।

कुंदन पर कई मुकदमा है दर्ज

उल्लेखनीय है कि कुंदन पाहन पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या सहित कई चर्चित घटनाओं को अंजाम देने का आरोपित है।

मालूम हो कि कुंदन पाहन ने राज्य सरकार (State government) की सरेंडर नीति के तहत वर्ष 2017 में आत्मसमर्पण किया था।

उसके बाद जेल में रहकर कुंदन ने विगत विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आज़मायी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला।

इस पर पांच करोड़ नकद सहित एक किलो सोना लूटने ,स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या (MURDER) करने सहित कई मुकदमे दर्ज हैं।

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