भारत

त्रिपुरा के निकाय चुनाव में दो CAPF की कंपनियां भेजने का ‘सुप्रीम’ आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, डीजीपी और गृह सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से त्रिपुरा में निकाय चुनाव में दो सीएपीएफ की आंतरिक कंपनियों को भेजने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से राज्य की सुरक्षा के हालात का जायज़ा लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, डीजीपी और गृह सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी पोलिंग बूथ पर सीएपीएफ के जवानों की पर्याप्त तैनाती हो।

कोर्ट ने कहा कि पोलिंग बूथों पर अगर कुछ घटना होती है प्रत्येक मतदान केंद्र में चुनाव अधिकारी सीएपीएफ कर्मियों की मदद लेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी नहीं होने पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुनाव कार्यवाही को कवर करने के लिए बिना रुकावट के पहुंच दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

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