झारखंड

सौतन के मर्डर मामले में महिला और उसके भाई को कोर्ट ने ठहराया दोषी, अब सजा…

अपर न्यायायुक्त MK वर्मा की अदालत ने गुरुवार को अपनी सौतन की हत्या (Murder) के मामले में मिमता देवी और उनके भाई सुभाष महतो को दोषी ठहराया है।

Ranchi News: अपर न्यायायुक्त MK वर्मा की अदालत ने गुरुवार को अपनी सौतन की हत्या (Murder) के मामले में मिमता देवी और उनके भाई सुभाष महतो को दोषी ठहराया है।

कोर्ट इनकी सजा के बिंदु पर पांच मार्च को सुनवाई करेगा। मामले में अदालत ने मृतका के पति धनराज महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

आरोप है कि कांके थाना क्षेत्र के धनराज महतो की दूसरी पत्नी अंजू देवी की हत्या धनराज महतो की पहली पत्नी मिमता देवी अपने भाई सुभाष महतो संग मिल कर कर दी थी। धनराज महतो की दोनों पत्नियों के बीच अक्सर विवाद होता था।

बाद में दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि 13 जनवरी 2001 को पहली पत्नी ने अपने भाई के संग मिल कर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया।

हत्या की घटना को लेकर मृतका के पिता ने अपने दामाद धनराज महतो और उनकी पहली पत्नी और उनके भाई के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाही हुई।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker